परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक (साउन्ड स्पीकर) पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए जिलाधीश को पत्र लिखिए।
सेवा में,
जिलाधीश महोदय,
बदरपुर, जिला मेहरौली,
नई दिल्ली-44
महोदय,
हम बदरपुर क्षेत्र के दसवीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। हम आपका ध्यान अपने पास-पड़ोस के ध्वनि-प्रदूषण के तत्वों के विषय में आकर्षित करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में यह कहना है कि हम लोगों के आस-पास कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं, जो समय-असमय अपनी नासमझी का परिचय देते रहते हैं। इस दृष्टि से ये सदैव अशान्त वातावरण बनाए रखते हैं। इसके लिए ये कभी-कभी गाने-बजाने का कार्यक्रम करते रहते हैं तो कभी-कभी वैसे ही जोर-जोर से चिल्लाते रहते हैं। इससे पठन-पाठन, अध्ययन-मनन में काफी बाधा खड़ी हो जाती हैं। इससे परेशान होकर जब हम उन्हें अपनी बात रखकर समझाने की कोशिश करते हैं, तो इससे वे लड़ने-झगड़ने लगते हैं। यही नहीं वे और तेज़ गाने-बजाने लगते हैं या लाउड-स्पीकर, रेडियो, टेलीविजन, टेपरिकार्डर चलाने लगते हैं। फलतः हम लोगों का अध्ययन-मनन, पठन-पाठन आटि अधर में लटक जाता है।
अतः आपसे सादर प्रार्थना है कि आप उपर्युक्त अवांछनीय और असामाजिक तत्वों द्वारा उत्पन्न किए जा रहे ध्वनि-विस्तारक (साउन्ड-स्पीकर) पर प्रतिबन्ध लगाते हुए उन्हें उचित सजा दें, ताकि भविष्य में वे फिर सिर न उठा सके।
सधन्यवाद
भवदीय
क्षेत्रीय निवासी,
इस्ट शालीमार बाग,
दिनांक : 25 अप्रैल, 1999